• This project falls under the Affordable Housing Category. Hence all Tax Benefits applicable to Affordable Housing can be availed subject to eligibility.
  • Optimally tax benefits up to Rs3.5lakhs can be availed in a combination of Section 24 and Section 80C.
  • Income Tax can  be bought down to NIL for incomes up to Rs 10 Lakhs per annum by availing tax benefits applicable on the purchase of a home.



  • यह प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी में आता है। इसलिए किफायती आवास पर लागू सभी कर लाभ पात्रता के अधीन प्राप्त किए जा सकते हैं। 
  • वैकल्पिक रूप से, धारा 24 और धारा 80C के संयोजन में 3.5 लाख रुपये तक का कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
  • घर की खरीद पर लागू कर लाभ का लाभ उठाकर प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक की आय के लिए आयकर को शून्य तक खरीदा जा सकता है।